बागपत. रुपये का तगादा करने पर किसान की ट्रक के केबिन में पेंचकस से निर्मम हत्या करने के मामले में दो आरोपित युवकों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपित युवक की केस के विचारण के दौरान मौत हो गई थी।

यह है मामला
एडीजीसी सुभाष तोमर के मुताबिक खेकड़ा के किसान जयकुमार से वर्ष 2014 में कस्बे के युवक विनय ने 25 हजार रुपये और बोबी ने 20 हजार रुपये उधार लिए थे। निर्धारित समय पर रुपये नहीं लौटाए, तो किसान जयकुमार ने उक्त लोगों से रुपये का तगादा किया। इसको लेकर उनका विवाद हो गया था। 28 दिसंबर 2014 की रात जयकुमार का लहूलुहान हालत में शव रोड पर मिला था। उनके भाई रामकुमार ने आरोप लगाया था कि भाई जयकुमार को रुपये देने के बहाने विनय और बोबी अपने साथी गुड्डू के साथ मिलकर ईंट ढोने वाले ट्रक में ग्राम पांची के निकट रोड पर लेकर पहुंचे। वहां पर पेंचकस से ट्रक के केबिन में जयकुमार की हत्या की।

हादसा दर्शाने को ट्रक के पहिए से कुचला शव
एडीजीसी सुभाष तोमर के अनुसार हादसा दर्शाने के लिए ट्रक के पहिया से जयकुमार का शव कुचला। उन्होंने तीनों आरोपित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। केस एडीजे तृतीय शाजिया नजर जैदी की अदालत में चल रहा है। वादी समेत सात गवाहों की अदालत में गवाही हुई। केस के विचारण के दौरान आरोपित विनय की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने गवाही व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित बोबी और गुड्डू को गत 17 मई को केस का दोषी मान लिया था। अदालत ने सजा के प्रश्न पर गुरुवार को सुनवाई कर आरोपित युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25- 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।