नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया है. इसके बाद से ही लोग बैंक में अपने 2000 रुपये के नोट को बदलवाने या फिर बैंक खाते में जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं अगर आप बैंक में 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं तो दो हजार रुपये के 10 नोटों को बदलवा सकते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि किस स्थिति में आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी मिल सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में…

अगर आरबीआई की ओर से दी गई लिमिट के तहत कोई लेनदेन होता है कि इनकम टैक्स विभाग का नोटिस नहीं आता है. वहीं बैंक अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से सवाल पूछा जा सकता है. टैक्स एक्सपर्ट की मानें तो कोई बड़ा अमाउंट सेविंग खाते या करंट अकाउंट में डाला जाएगा तो सवाल किए जा सकते हैं कि ये पैसा कहां से आया.

वहीं अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा का कोई कैश जमा होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन पर सवाल पूछ सकता है. अगर 10 लाख रुपये से ज्यादा का कैश खाते में जमा किया जाता है तो Statement of Financial Transaction में उसकी रिपोर्ट होती है. इसके अलावा करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा किए जाने पर एसएफटी में रिपोर्टिंग होती है.

वहीं अगर इनकम टैक्स विभाग का आपके पास नोटिस आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई कार्रवाई की जाएगी. इनकम टैक्स विभाग की ओर से पूछा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया तो आपको इसकी पूरी सही जानकारी देनी होगी और पैसों का स्त्रोत बताना होगा. हालांकि अगर पैसों का स्त्रोत नहीं बता पाए तो कार्रवाई हो सकती है.