मुजफ्फरनगर. बघरा के दुर्गा मंदिर में मृर्ति खंडित करने के आरोपित याकूब को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। करीब दो महीने पूर्व तितावी थानाक्षेत्र के गांव बघरा के पूर्व प्रधान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 अप्रैल 2022 को सुबह नौ बजे वह दुर्गा मंदिर के करीब से गुजर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने दो लोगों को मंदिर में धार्मिक नारेबाजी के साथ मूर्ति खंडित करते देखा। उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपित याकूब ने गला घोटकर उनकी हत्या का प्रयास किया। गौरतलब है कि इस घटना के बाद गांव में हंगामा और आरोपितों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी हुई थी। पुलिस व पीएसी तैनात की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर याकूब तथा फारुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने याकूब की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने मामले की सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला, धार्मिक विद्वेष फैलाने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत धनराशि पर रिहा करने का आदेश दिया।