मुजफ्फरनगर। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में माता या पिता को खोने वाले बच्चों को सरकारी मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में जनपद में 93 प्रभावित बच्चों के आवेदन स्वीकार कर लिये हैं। जनपद में कुल 103 बच्चों के लिए परिजनों ने इस योजना में आवेदन किया था। योजना की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण इनमें से 10 बच्चों के आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं। हालांकि अभी आवेदन करने का सिलसिला बना हुआ है। इस महामारी के कारण 6 बच्चे ऐसे सामने आये हैं, जो पूरी तरह से अनाथ हो गये है। इन बच्चों ने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।

अपै्रल 2021 में राज्य में कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी में परिवार के अर्जक सदस्य की मौत होने के कारण प्रभावित हुए बच्चों को राज्य सरकार ने आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए मुहिम शुरू की है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की है। योजना में प्रभावित परिवारों के पात्र बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रुपये देने की तैयारी है। इसमें जनपद में प्रभावित परिवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं।

बता दें कि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जनपद में कोविड-19 संक्रमण के कारण 268 लोगों की मौत हुई है। हालांकि लोगों की माने तो कोरोना महामारी में जिले में मरने वाले लोगों का आंकडा इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे लोगों के परिजनों को सरकारी मदद मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मौहम्मद मुशफेकीन द्वारा बताया गया कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित व अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वासन हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण जोखिम में आने वाले ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों कोरोना संक्रमण के कारण मरे है, उनको प्रतिमाह 4 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।

जून 2021 तक जनपद में उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत ऐसे प्रभावित परिवारों की ओर से 103 बच्चों के लिए आवेदन किये गये हैं। इनमें से 10 आवेदन जांचोपरांत अस्वीकृत कर दिये हैं। कुल 93 बच्चों को पात्र मानते हुए योजना में लाभ के लिए उनके आवेदन स्वीकार कर लिये गये हैं। इनमें 6 बच्चे ऐसे हैं, जो अनाथ श्रेणी में रखे गये है, जबकि 87 बच्चों ने महामारी में अपने पिता को खोया है। इनमें 50 मेल चाइल्ड और 43 गर्ल्स चाइल्ड हैं। उन्होंने बताया कि 93 आवेदन पत्रों को जांचोपरांत डीएम की संस्तुति के साथ शासन को भेज दिया गया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही प्रभावित परिवारों को योजना में तय आर्थिक मदद की धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है।

कोरोना महामारी में मारे गये लोगों के परिजनों को सरकारी मदद उपलब्ध कराने के लिए जिले में प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। डीपीओ मौहम्मद मुशफेकीन ने बताया कि जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. के नेतृत्व में योजना में ज्यादा से ज्यादा प्रभावित परिवारों को लाभ दिलाने की नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस योजना में आवेदन के बाद जांच का काम तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए डीएम ने भी स्पष्ट निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दे रखी है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्टाफ भी दिन रात काम कर रहा है। यही कारण है कि इस योजना में पात्रों का चयन करने के मामले में मुजफ्फरनगर छठे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि योजना में सहारनपुर जनपद 149 आवेदन स्वीकृत करने के साथ यूपी में अव्वल है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, हमीरमपुर और अम्बेडनगर का नम्बर है।

0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैध संरक्षण की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो। पात्र माने जायेंगे। एक परिवार के सभी बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रुपये चार हजार प्रतिमाह की धनराशि देय होगी, बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो।

मुजफ्फरनगर में ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए मांगे गए आवेदन

मुजफ्फरनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी मौहम्मद मुशफेकीन ने बताया कि ट्रान्सजेण्डर सर्टिफिकेट आवेदन आनलाईन पोर्टल पर कराने हेतु 06 जुलाई 2021 को समय 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक ग्रामीण एवं मानव सेवा संस्थान 509, गली नंबर-7 साकेत कालोनी, नियर राधा माधव संगीत केन्द्र, मुजफ्फरनगर में कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसमें नियमावली के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं यथा-स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कल्याणकारी, उपाय, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित योजनाओं व कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच तक सुनिश्चित कराकर उन्हें लाभान्वित करने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में ट्रान्सजेण्डर सर्टिफिकेट आवेदन आनलाईन कराने हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसके क्रम में आवेदक द्वारा अपने साथ निम्न प्रपत्र लाने आवश्यक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने आवश्यक है।