मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में की गई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि थाना भोराकला क्षेत्र के गांव चूनसा निवासी गौरव की 26 सितंबर 2013 को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य छिपाने के लिए हत्या के बाद गौरव का शव उसकी बाइक सहित नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में मृतक के भाई अंकित पुत्र योगेन्द्र ने हत्या का मुकदमा दर्जर कराया था। पुलिस विवेचना में सामने आया था कि हत्याकांड संजीव उर्फ संजू पुत्र राजवीर निवासी गांव चूनसा थाना भोराकला ने अंजाम दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा व एड. सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि हत्यारोपित संजीव उर्फ संजू पुत्र राजवीर की पत्नी से मृतक गौरव के अवैध संबंध थे। संजीव उर्फ संजू अक्सर गौरव को उसकी पत्नी से दूर रहने के लिए कहता था। लेकिन ऐसा न होने पर एक दिन संजीव स्वयं गौरव को उसके घर से बुलाकर ले गया। जिसके बाद उसने गौरव का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 10 गवाह पेश किये। बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपित संजीव उर्फ संजू पुत्र राजवीर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।