एडीएम कोर्ट ने गुंडा एक्ट में सुनवाई करते हुए 12 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव टपराना निवासी 12 आपराधिक तत्वों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इनमें झिंझाना के गांव टपराना निवासी सावेज पुत्र उमरदराज, रियासत पुत्र सईद, साजिद पुत्र कालू, माशूक अली पुत्र रफी, कासिम पुत्र कालू, नजाकत पुत्र सदाकत, अजीम पुत्र अन्सार, नासिर टेलर पुत्र साबिर, डा. अय्याज पुत्र रियाज, नफीस पुत्र हनीफ, शमशेर पुत्र उमरदराज और नावीद पुत्र जमीर शामिल हैं। बता दें कि विगत वर्ष मार्च में गांव टपराना में दबिश के दौरान सैकड़ों लोगों ने झिंझाना पुलिस टीम पर धावा बोल दिया था, जिसमें पुलिस से मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। झिंझाना पुलिस ने गत 20 मार्च 2021 को आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, तोड़फोड़ को लेकर 7 क्रिमनल ला एक्ट, धारा-3 सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनके विरुद्ध पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत अपर जिलाधिकारी कोर्ट में जिला बदर की अर्जी लगाई थी। एडीएम संतोष कुमार सिंह ने 12 लोगों को जिला बदर होने की पुष्टि की है।