5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ जमा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश जारी किए गए।

बता दें कि वर्ष 2016 में बागपत कोतवाली क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटना हुई थी। आरोपी अनिल निवासी भवीसा थाना कांधला जिला शामली ने 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई की थी। बच्ची के शौर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पता चलने पर बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने तभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा तभी से न्यायालय में विचाराधीन चला आ रहा था। बुधवार को मुकदमें में सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजन नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपी अनिल को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार 500 रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ जमा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश जारी किए गए।