मुजफ्फरनगर। जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को जबरन दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि आरोपी 31 अक्तूबर 2017 को चाकू की नोक पर डराकर पहले बुढ़ाना ले गया। इसके बाद पीडि़ता के भाई को जान से मारने की धमकी दी और दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता को रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। आरोप लगाया गया था रास्ते में एक बरात की बस में बैठाकर आरोपी ने अंजान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।

पीडि़ता किसी तरह घर पहुंची तो दो नवंबर 2017 को गांव के ही कृषित के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। अदालत ने आरोपी कृषित पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास और 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।