मुज़फ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में 20 साल बाद दोषमुक्त किए गए भाकियू अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के मामले में अब अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 17 जुलाई को टिकैत दोषमुक्त किए गए थे।
नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई की थी। 17 जुलाई को साक्ष्यों के अभाव में टिकैत को दोषमुक्त किया गया था। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट में अपील दायर करेगा। इसके अलावा वादी पूर्व मंत्रीयोगराज सिंह की ओर से निजी अपील भी दायर की गई है।
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी।