मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन क्षेत्र में करीब 20 साल पहले पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में 36 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की।

शहर में 14 फरवरी 2003 को जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच हुए झगड़े में युवक की हत्या के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आ गए थे। इस दौरान हमले में एसएचओ बलजीत सिंह, एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता और तत्कालीन सीओ सिटी दिनेश कुमार सिंह घायल हो गए थे। पुलिस ने 36 लोगों को जानलेवा हमले में नामजद किया था।

वहीं, बुधवार को अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।