मुजफ्फरनगर। जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस की बडी कार्यवाही सामने आई है। पुलिस ने ग्राम प्रधान व मौलवी सहित चार लोगां के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। इन पर 10 दिन पहले बरामद हुए किशोर का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने का आरोप है।

चरथावल थानाक्षेत्र में किशोर की बरामदगी के 10 दिन बाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में ग्राम प्रधान एवं मौलवी समेत चार के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। बघरा योग साधना आश्रम के संस्थापक स्वामी यशवीर ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं होने पर 15 अक्टूबर से प्रधान के मकान पर धरना देने की चेतावनी दी थी।

उल्लेखनीय है कि चडीगढ़ से लापता किशोर सात साल तक नंगला राई में मुस्लिम परिवार में रहा। चार अक्टूबर को आरोपी ने किशोर का आधार कार्ड बनवाने के लिए नाम परिवर्तन कराने का प्रयास किया था। उस वक्त किशोर के सात साल से नंगला राई में रहने का खुलासा हुआ था।

हिंदू संगठनों ने दूसरे वर्ग के लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की थी। थाना प्रभारी ओपी सिंह ने किशोर के माता पिता को जिला हरदोई में उनके बेटे की बरामदगी की सूचना दी थी।

मुजफ्फरनगर सीडब्लूसी में किशोर के बयान दर्ज कराए गए। तब किशोर ने मुस्लिम परिवार में स्वेच्छा से रहने का बयान दिया। चूंकि मुकदमा चंडीगढ़ थाने में दर्ज होने के कारण मामले की विवेचना वहां के थाना एएचटीयू में लंबित थी।

विवेचक बल्लू सिंह सीडब्लूसी के आदेश पर किशोर को सुपुर्दगी में लेकर चंडीगढ़ रवाना हो गए थे। लेकिन चरथावल में स्वामी यशवीर महाराज की धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग थी।

हरदोई से किशोर के पिता ने शनिवार को चरथावल आकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने नंगला राई निवासी ग्राम प्रधान अफसरून, मतलूब, मदरसे के मौलवी एवं मौलाना मुकरम जमाल के खिलाफ धोखे से किशोर का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मुकदमा कायम कर लिया। सीओ सदर विनय गौतम ने बताया कि विवेचना के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

उधर, स्वामी यशवीर ने बताया आज प्रधान के मकान पर प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पुनः आंदोलन की तिथि घोषित की जाएगी।