मुजफ्फरनगर। जनपद के कस्बा खतौली में एक महिला पर फर्जी कागजात के आधार पर इंटर कॉलेज में नौकरी पाने का आरोप है। महिला के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर खतौली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जानसठ थाना क्षेत्र के गांव घटायन उत्तरी निवासी दीपक कुमार खतौली में बुआड़ा रोड स्थित सीता शरण इंटर कालेज में लैब परिचायक था। वर्ष 2020 में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विद्यालय में उसकी पत्नी अर्चना देवी ने मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की मांग रखी, मगर नियुक्त से पूर्व महिला वर्ग के कालेज में जाने की इच्छा जताई।
इस पर तत्कालीन डीआइओएस ने वर्ष 2021 में अर्चना देवी को खतौली के मोहल्ला शिवपुरी में स्थित जनता कन्या इंटर कालेज में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त के आदेश जारी किए। इसके बाद विद्यालय में अर्चना ने अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्र जमा कराए थे, जिनका क्षेत्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय मेरठ से महिला के जमा कराये गये दस्तावेजो का सत्यापन कराया गया, जो फर्जी निकले।
विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक वत्स ने कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बताया, कि उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय ने अर्चना देवी के वर्ष 2004 के हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को अवैध पाया है। इसके बाद महिला की नियुक्ति को निरस्त किया गया।
मामले में खतौली थाने में आरोपित महिला अर्चना देवी के विरुद्ध फर्जीवाड़े समेत धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रबंधक ने बताया अर्चना ने जिन प्रमाण-पत्रों को नौकरी के समय नियुक्ति स्थान जनता कन्या इंटर कालेज में दिया था।
शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन में वह इसी कालेज की छात्रा के निकले हैं। महिला का भेद खुलने के बाद मामले की छानबीन की गई। गनीमत रही, कि विद्यालय की और से उसे वेतन जारी नहीं किया गया था। उधर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी है।