सहारनपुर। बोमंजी रोड पर वक्फ संपत्ति पर काबिज किराएदार ने कुछ लोगों पर फर्जी कागजातों के आधार पर कब्जा करने की कोशिश और सात लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर वक्फ कमेटी के सचिव, सदस्यों और एक अज्ञात समेत नौ लोगों के खिलाफ रामपुर मनिहारान थाने में मामला दर्ज हुआ है।
सरसावा के गांव छाबड़ी निवासी साजिद पुत्र आलिम का कहना है कि वह बोमंजी रोड स्थित वक्फ संपत्ति की दुकान पर 2011 से किराएदार है। आरोप है कि वक्फ कमेटी के सदस्य मौलवी साजिद, रियाज, पूर्व सचिव जुनैद, वर्तमान सचिव असद हक्कानी वह संपत्ति कब्जाना चाहते हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 सितंबर 2022 को बातचीत करने के लिए साजिद को रामपुर मनिहारान बुलाया था।
आरोप है कि उससे किराएदार काबिज रहने पर 20 लाख रुपये की मांग की गई। सात लाख रुपये उसने दे दिए। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उसके साथ ठगी की है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें वक्फ कमेटी के सदस्य मौलवी साजिद, रियाज, पूर्व सचिव जुनैद, वर्तमान सचिव असद हक्कानी, अब्दुल वहाब, नौशाद, हसीब, जमशेद, रियाज और एक अज्ञात शामिल हैं।
वक्फ कमेटी सचिव असद हक्कानी का कहना है कि साजिद पुत्र आलिम ने 2015 के शपथ पत्र पर 2011 से खुद को किराएदार दिखाया था। उसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। आरोपी के खिलाफ कोतवाली मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें चार्जशीट भी लग चुकी है। जो मुकदमा अब दर्ज कराया गया है उसमें लगे सभी आरोप झूठे हैं।
अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में नौ हजार वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 40 प्रतिशत संपत्तियों पर कब्जा है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मंजर हुसैन काजमी ने बताया कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय भी वक्फ संपत्ति पर चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जनकनगर में करीब आठ बीघा भूमि पर कब्जा हुआ है। इसके अलावा अंबाला रोड पर दबनी वाले कब्रिस्तान के पीछे 33 बीघा जमीन पर कब्जा है।