मुजफ्फरनगर। जिले के खतौली क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले मासूम को पांच रुपये का लालच देकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 मार्च 2021 को पांच साल का मासूम स्कूल से लौटने के बाद अपने भाई के साथ घर से खेलने के लिए निकला था। पड़ोस के ही आरोपी ने पांच रुपये का लालच देकर मासूम के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह पेश किए। आरोपी जबर सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि धारा 377 में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।