शामली। करीब पौने चार माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को दो मुकदमों में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। एक मुकदमे में सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख लगाई गई है, जबकि गैंगेस्टर के मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुई।

फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तब्बसुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगेस्टर की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके अलावा सितंबर 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने सपा विधायक नाहिद हसन व गांव भूरा निवासी नवाब के विरुद्ध अमानत में खयानत की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

वहीं 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

शुक्रवार को हाईकोर्ट में गैंगेस्टर व अमानत में खयानत के मुकदमों में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। अमानत में खयानत के मुकदमे में नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में 12 मई की तारीख लगा दी है, जबकि गैंगेस्टर के मुकदमे में हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जिस कारण नाहिद हसन को अभी जेल में रहना पड़ेगा।