मुज़फ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के कवाल मे गत 27 अगस्त 2013 को सरफ़राज़ के घर मे खड़ी कर फुकने गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आज आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपीयो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है ।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के ज़ज़ गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में चली बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत वीर अहलावत ने पैरवी की निर्णय के समय विधायक सहित सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए । अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 27अगस्त 2013 को ग्राम कवाल में तीन युवकों शाहनवज़, सचिन व गौरव की हत्या को लेकर तनाव व्याप्त हो गया था। इसके चलते सरफ़राज़ के मकान में खड़ी कार में मिट्टी का तेल डाल कर आग के हवाले कर दिया गया था।
घटना के संबंध में विधायक सहित 12 लोगों के विरुद्ध धारा435,504, 506, 427 आदि में मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों में एक विधायक शामिल होने की वजह से मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई थी। जिसमे आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए विधायक विक्रम सैनी समेत सभी 12 आरोपीयो को सबूत के अभाव मे बरी कर दिया।