बागपत। डौला गांव की सिंडीकेट बैंक शाखा से धोखाधड़ी कर ढाई-ढाई लाख रुपये के ऋण निकलवाने वाले पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों की पुलिस ने कुर्की की। सिंघावली अहीर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच बागपत कोतवाली पुलिस कर रही थी।

सिंडीकेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार जैन ने वर्ष 2019 में गौसपुर गांव के रहने वाले मुनफेद व उसके बेटों बैरम खां उर्फ ब्रमखा, अब्दुल जब्बार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा सिंघावली अहीर थाने में दर्ज कराया था। जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक ने तीनों आरोपियों पर डौला गांव की सिंडीकेट बैंक शाखा से धोखाधड़ी से ढाई-ढाई व तीन लाख रुपये के ऋण निकलवाने का आरोप लगाया था। सिंघावली अहीर थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना बागपत कोतवाली पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई थी।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि धोखाधड़ी के मुकदमे में तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। जिनकी तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन नहीं मिले। तीनों आरोपियों के घर कोर्ट के आदेश पर नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसमें तीनों आरोपियों के मकानों की कुर्की की कार्रवाई की गई।