गत 28 मार्च की रात को प्रकाश चौक पर एक रेस्टोरेंट में मारपीट, तोड़फोड़ के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे गए भाकियू के 3 कार्यकर्ता सन्नी, जोनित व प्रदीप की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ज़िला जज चवन प्रकाश ने उसे मंज़ूर कर ली।
ज़िला जज ने इससे पूर्व विवेचक को कोर्ट में तलब कर आरोपियों के विरुद्ध संगीन धारा 307 हटाने की वजह पूछी उसके बाद ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि पुलिस ने जांच के दौरान धारा 307 हटाने पर अरोपियों को जमानत मिलना आसान हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 यानी जानलेवा हमला करने, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी व गाली-गलौज करने का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस के दफा 307 हटाने के बाद 323,504 506 धारा में जमानत मिल गई। थाना कोतवाली के मामले में भाकियू के 7 कार्यकर्तओं को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।