मुजफ्फरनगर। जनपद की एडीजे 13 शक्ति सिंह की अदालत ने चार्जशीट मे नामजद जानलेवा हमले के आरोपियों को सजा सुनाई है। यह मामला जनपद के थाना खतौली में वर्ष 2017 में हुआ था, जिसमें किसान नाहरसिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले में उसके चाचा गोपीचंद ने मुकदमा दर्ज कराया था।एफआईआर में 6 को आरोपित किया गया था।भूषणलाल रविकांत शशिकांत अंकित समेत दो महिलों को नामजद किया गया था।जानलेवा हमले की तहरीर थाने मे दीं गयी थी चोटिल को मेरठ रेफेर किया गया था।इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था।इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट कर पा रहे थे।

इस मामले मे 9 गवाह पेश हुए थे। इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट नम्बर 13 के समक्ष हुई, जहां वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया। सेशन न्यायालय एडीजे-13 ने दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 4 आरोपीयों को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई । इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे 6 को नामजद किया था, जिसमें एकराय होकर जानलेवा हमला करना बताया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा 147, 148, 149, 307, 427 धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की गई थी।न्यायालय में यह मुकदमा अधिवक्ता वकार अहमद की मजबूत पैरोकारी से सही साबित हो पाया, जिससे चलते अदालत ने आरोपी को दोषी कर दिया है।