
मुज़फ्फरनगर। जिले में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को मीरापुर थाने की पुलिस खतौली रोड स्थित रजबाहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया।
पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो युवक ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया था। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी निवासी करण बताया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया और आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 में हुई।
शुक्रवार को आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे तीन साल, तीन माह और 14 दिन के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन का कारावास ओर भुगतना होगा।
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