मुजफ्फरनगर। जनपद में घर में घुसकर हमला करने के आरोपी चार सगे भाईयों को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 12 मई 2017 को बसेड़ा गांव में मकान के विवाद में पड़ोसियों ने घर में घुसकर किसान मांगेराम और देवेंद्र के ऊपर हमला बोल दिया था। देवेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी।
वादी नितिन ने आरोपी सगे भाई आजाद, जयपाल, सतपाल और यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने की।
चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया गया। धारा 308 में पांच-पांच साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 506 में तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।