मुजफ्फरनगर। जनपद के थाना शाहपुर में दो साल पूर्व एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 43 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना शाहपुर पर गांव काकडा निवासी एक युवक के खिलाफ 4 अगस्त 2021 को 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने पर मुकदमा कायम कराया गया था।
आज न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 के अन्तर्गत 20 वर्ष के कारावास व 43 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।