मुजफ्फरनगर। जनपद के तितावी थाना क्षेत्र में हुई एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी उसके पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 7 अप्रैल 2013 को सूरजमल पुत्र कालूराम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना तितावी द्वारा अपनी ही पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। प्रकरण के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना तितावी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस ने अभियुक्त सूरजमल 14 अप्रैल 2013 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियुक्त सूरजमल के विरुद्ध 10 जुलाई 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
आज अपर जिला न्यायालय/फास्ट ट्रेक कोर्ट न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त सूरजमल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।