मुजफ्फरनगर। किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
वर्ष 2014 में थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलडी निवासी शेरखान ने एक किशोरी का बहला फुसलाकर अ पहरण कर लिया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे एक माह बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने कोेर्ट में पैरवी की। पुलिस व अभियोजन की पैरवी के चलते कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 31 हजार रुपए के अर्थदंड का जुर्माना किया है।