मुजफ्फरनगर। संजीव कुमार त्यागी विशेष लोक अभियोजक विद्युत अधिनियम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप गत दिवस न्यायालय स्पेशल न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोर्ट नं0- 4 राधेश्याम यादव द्वारा विशेष दांडिक वाद संख्या 135/2005 धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर के वर्ष 2004 के पुराने मामले में दंडित अभियुक्त विनोद कुमार को धारा 135 विद्युत अधिनियम में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख छ्तीस हजार छह सौ तीरेपन्न रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना क्रम के अनुसार, परिवादी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि की ओर से अधिकृत कर्म सिंह एसडीओ तृतीय, अमरनाथ शर्मा प्रभारी व अन्य द्वारा 23 दिसंबर 2004 को अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर मॉडर्न थाना भौराकला जिला मुजफ्फरनगर के परिसर की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध रूप से विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। अभियुक्त को बेईमानी पूर्वक अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना विभाग की अनुमति के 2 कोर केबल एलटी लाइन पर डालकर 3.75 किलो वाट का वाणिज्यिक उपयोग करते हुए पाया गया। अभियुक्त विनोद पुत्र महावीर 3 एचपी की मोटर रखकर चक्की चला कर अवैध रूप से वाणिज्यिक बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था।
मौके पर बाट व कांटा रखा था, चक्की चल रही थी तथा 5 बल्ब जल रहे थे। कनेक्शन के बारे में पूछा तो मुलजिम ने कनेक्शन होने से इनकार किया। अभियुक्त के इस अधिकृत व अवैध कृत्य से परिवादी कारपोरेशन को 45551.25 पैसे का नुकसान हुआ तथा अभियुक्त को इतनी ही धनराशि का अवैध लाभ हुआ।
मौके पर चेकिंग रिपोर्ट तैयार की गई। अधिकारियों के निवेदन करने पर अभियुक्त ने चेकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।
अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 का आरोप 29 अगस्त 2012 को विचरित किया गया। विद्युत वितरण खंड प्रथम जिला मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 में परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी के परिवाद पर न्यायालय द्वारा 16 फरवरी 2005 को प्रसंज्ञान लिया गया था, अभियुक्त विनोद कुमार को 19 मार्च 2005 के लिए तलब किया गया था। परिवाद को विशेष वाद संख्या 135 सन 2005 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा किया गया।
विशेष वाद संख्या 135 सन 2005 थाना भौराकला जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत अभियुक्त विनोद कुमार को धारा 135 विद्युत अधिनियम में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख छत्तीस हजार छह सौ तैरेपन रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मुकदमे की प्रभावी पैरवी संजीव कुमार त्यागी विशेष लोक अभियोजक विद्युत अधिनियम ने की।