मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने विद्युत कनैक्शन कटा होने के बावजूद केबिल से सीधे दुकान में बिजली चोरी किये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी ठहराया। काेर्ट ने दोषी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 214677 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

18 साल पहले चेकिंग में पकड़ी गई थी बिजली चोरी
अभियोजन के अनुसार जनपद शामली के कैराना रोड पार्श्वनगर में 31 अक्टूबर 2004 को ऊर्जा निगम की टीम चेकिंग के लिए गई थी। चेकिंग के दौरान महमूद अहमद पुत्र शाहिद अहमद की दुकान पर सीधे केबिल डालकर चोरी की बिजली चलती पाई गई थी। इस मामले में एसडीओ अनिल कुमार व जेई सतेन्द्र कुमार ने महमूद अमद के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि महमूद अहमद की दूध डेयरी का वैध विद्युत कनेक्शन 25 हजार रुपये का बकाया बिल जमा न होने के कारण काट दिया गया था। मीटर भी उतार लिया गया था। बावजूद डेयरी में महमूद ने घर से सीधे केबिल के माध्यम से बिजली चोरी कर 2 केवीए का फ्रीजर चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया था।

आरोपित हुआ था फरार, 71599 का लगाया था एसेस्मेंट
आरोपित मौके से फरार हो गया था। विभागीय अधिकारियों ने महमूद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए 71559 रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसे जमा नहीं किया गया। बताया कि पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी।

विशेष एडीजे कोर्ट ईसी एक्ट में हुई थी मामले की सुनवाई
घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई। सुनवाई उपरांत कोर्ट महमूद को बिजली चोरी का दोषी मानते हुए 3 वर्ष कैद की सुनाई। इसके साथ ही 214677 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।