
बदायूं। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के होने में अब समय बहुत कम ही रह गया है। इसलिए सभी पंचायत चुनाव के उम्मीदवार छोटी-छोटी खबर पर भी अलर्ट रहते हैं। चुनाव आयोग की नई गाइड लाइन आ चुकी है। इसमें कुछ बदलाव हुुआ है। हर गांव से ग्राम प्रधान पद के लिए कितने लोग पर्चा भर सकेंगे। एक व्यक्ति कितने पर्चे भर सकता है। कितने पर्चे भरने हैं जिससे उसकी उम्मीदवारी बनी रहे, ऐसा न हो कि अधिक पर्चे भरने पर उम्मीदवार रद हो जाए।
उम्मीदवार जल्दबाजी न करें :- जिला निर्वाचन पंचायत को शासन से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिये गाइड लाइन मिल गई है। इस बार पंचायत चुनाव में हर गांव से प्रधान पद के लिए 57 लोग पर्चा भर सकेंगे। पहले प्रधान पद की दावेदारी के लिए 47 पर्चे ही भरे जा सकते थे। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड मेंम्बर, जिला पंचायत सदस्य के लिये अलग-अलग चुनाव प्रक्रिया आई है। उम्मीदवार जल्दबाजी न करें और तय तारीख पर अपना नामांकन कराएं।
ग्राम प्रधान के लिए 57 उम्मीदवार होंगे :- चुनाव आयोग के अनुसार, एक वार्ड से सदस्य के लिए 18 पर्चा भरे जा सकेंगे। बीडीसी के लिए 36 पर्चा, ग्राम प्रधान के लिए 57 व जिला पंचायत सदस्य के लिए 53 लोग पर्चा भर सकेंगे। पिछले वर्षों में यह संख्या 45 से 47 रहती थी लेकिन इस बार बढ़ा दी गई है। अब लोगों का मौका खाली न जाएगा, वह भी अपनी दावेदारी कर सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे।
चार से अधिक पर्चा भरने पर उम्मीदवारी स्वतः निरस्त :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन जारी हो गई है। जिसमें निर्देश है कि, इस बार चाहे ग्राम प्रधान पद, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में एक व्यक्ति चार से ज्यादा पर्चा नहीं भर सकेगा। चार से अधिक पर्चा भरने पर उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
चुनाव आयोग से गाइडलाइन जारीः- सहायक चुनाव अधिकारी पंचायत बदायूं डॉ. प्रमेंद्र सिंह पटेल बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की प्रक्रिया को चुनाव आयोग से गाइडलाइन जारी हो गई है। गाइडलाइन में साफ साफ बताया गया है कि किस पद पर कितने लोग दावेदार हो सकते हैं और पर्चा एक व्यक्ति चार ही भर सकेगा। गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।
धमाकेदार ख़बरें
