मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुरा में रंजिश में व्यक्ति पर जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को कोर्ट ने 7- 7 साल की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 9 अक्टूबर 2014 को गांव राजपुरा में घर के आंगन में कूड़ा डालने से मना करने पर रंजिश को लेकर राजबीर के लड़के ब्रजबीर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। उसके पिता राजबीर ने सोमपाल व ऋषि पाल पुत्रगण रतिराम के विरुद्ध दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 4 के न्यायाधीश गोपाल उपाध्यय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दोनों अभियुक्तों को सात- सात वर्ष की सजा व सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।