
मुजफ्फरनगर। में ई-रिक्शा और बैटरी चोरी में संलिप्त रहे बदमाश पर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई कर दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को गैंगस्टर एक्ट में 3 वर्ष 3 माह कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट ने ई-रिक्शा और बैटरी चोरी में संलिप्त रहे बदमाश को सुनवाई कर सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। बताया कि 4 वर्ष पूर्व वादी उदयवीर निवासी कृष्णापुरी की अज्ञात बदमाशों ने ई-रिक्शा चोरी कर ली थी। जिसकी उसने रिपोर्ट दर्ज करायी और कुछ दिनों बाद ही परिवहन पुरम मेरठ निवासी विनय कुमार की कृष्णापुरी में इंडस टावर से अज्ञात चोरों ने बैटरी भी चोरी कर ली। पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ कर चोरी का माल बरामद किया। जिनमें पकड़े गए बदमाशों में साबिर उर्फ घोड़ा पुत्र शफीक उर्फ रफीक मोहल्ला कबाड़ी बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर हाल पता शाहबुद्दीनपुर रोड मुजफ्फरनगर जबकि दूसरा मुलजिम नदीम उर्फ बोना पुत्र फैयाज निवासी कबाड़ी बाजार नजीबाबाद और मुलजिम सलमान पुत्र मोहम्मद असलम मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर, चौथा मुलजिम बिलाल पुत्र खिलाफत निवासी बघरा तितावी से चोरी का माल बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली अनिल कपरवान ने इन चारों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की और चालान किया। बताया कि बिलाल को गैंगस्टर कोर्ट से पहले ही सजा हो चुकी है। जबकि साबिर उर्फ घोड़ा को शुक्रवार को गैंगेस्टर जज कमलापति ने 3 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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