सहारनपुर। हत्या के नौ साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त महावीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड में से पचास हजार रुपये मृतक के बेटे को देने के आदेश दिए गए हैं। शराब खरीदने के मामूली विवाद में दुकान के सेल्समैन की हत्या कर दी गई थी।
एडीजीसी विक्रम सिंह वर्मा के मुताबिक मामला साल 2014 का है। देवबंद क्षेत्र के ग्राम ध्याना निवासी प्रदीप पुत्र धर्मपाल ने नकुड़ थाने में मामला दर्ज कराया था। कहा था कि उसके पिता धर्मपाल नकुड़ के गांव बाधी में देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन थे। दुकान पर सेल के पैसों को लेकर उसके पिता का महावीर के साथ विवाद हो गया। विवाद के बाद महावीर ने उसके पिता धर्मपाल पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे धर्मपाल की मौत हो गई। उसने 20 अप्रैल को नकुड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद चार्ज शीट अदालत में दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील और साक्ष्यों का अवलोकन किया। उसके बाद महावीर को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने महावीर को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई।