
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव 2017 के प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त हो गए हैं। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।
विधानसभा चुनाव के दौरान 16 जनवरी 2017 को भाजपा ने सदर सीट से कपिल देव अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया था। समर्थकों के साथ रात पौने नौ बजे वह पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में शिव चौक पहुंचे। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने बगैर अनुमति के जुलूस निकाले जाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई।
वहीं बुधवार को कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल अदालत में पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी अदालत में पेश हुए। पूर्व विधायक पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई पूरी हो गई है। 29 मार्च को फैसला आने की संभावना है।
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