मुजफ्फरनगर। जिला सेशन अदालत ने फौजी की हत्या और रिवॉल्वर लूट के मामले में 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध सबूत नहीं जुटा पाया है, जिसके चलते न्यायाधीश एडीजे शक्ति सिंह ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
जनपद के थाना मीरापुर क्षेत्र में वर्ष 2014 में ग्राम नगला खेपड निवासी शोभाराम पुत्र हरपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पुत्र ओमबीर की हत्या कर रिवॉल्वर लूट ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को जाँच में नाम आने पर गिरफ्तार कर लिया था, इनकी निशानदेही पर रिवॉल्वर की बरामदगी हुई थी। इस मामले में कुछ साक्ष्य ऐसे थे, जो इस घटना को साबित नहीं कर पा रहे थे।
इस चर्चित मामले की सुनवाई अपर जिला जज शक्ति सिंह के समक्ष हुई, जहां आरोपी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना को लेकर विरोधाभास है। एफआईआर दर्ज कराने में भी काफी झोल बताए गए।
वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष के प्रयास विफल हुए। इसी के साथ अदालत ने मोनू, रविंद्र मोटा,गुलबीर, राहुल, रविंद्र दादरी, डॉक्टर राजकुमार, योगेंद्र, कृष्णा कुमार व आदित्य को हत्या की धारा -02 -94 120 आदि धाराओं में बरी कर दिया।