मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के दौरान शाहनवाज की मौत के मामले में एसआईटी आरोपियों को क्लीन चिट दे चुकी है। पीड़ित पक्ष की ओर से दायर वाद में अब सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष की जिरह के लिए 18 जुलाई तय की गई है।
कवाल कांड में ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के अलावा शाहनवाज की भी मौत हुई थी। एसआईटी ने शाहनवाज की मौत के मामले में आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। मृतक के पिता ने अदालत में वाद दायर किया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। सलीम ने अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि जिरह के लिए 18 जुलाई नियत की गई है।
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 2018 को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीड़ित ने 30 मई 2018 को वाद दायर किया था, जिसमें रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र आरोपी बनाए गए थे।