मुजफ्फरनगर। खतौली के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है।
हाजी शाहनवाज लालू को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था । अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को ही वैध ठहरा दिया है, इसके बाद उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है।
हाजी शाहनवाज लालू के अधिवक्ता अवध बिहारी लाल गुप्ता एडवोकेट व अमित गुप्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने हाजी शाहनवाज लाल की याचिका संख्या 24307 सन 2024 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाजी शाहनवाज का जाति प्रमाण पत्र बहाल कर दिया है, इसके बाद उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है और खतौली में उनके राजनीतिक विरोधियों को करारी चोट लगी है।