मुजफ्फरनगर। दंगे के दौरान शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील और चरथावल के पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। सिविल जज सीनियर डिवीजन (विशेष एमपी/एमएलए) कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने सुनवाई की। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
30 अगस्त 2013 को जुमे की नमाज के बाद शहीद चौक से फक्करशाह चौक जाने वाले मार्ग को अवरूद्ध कर जनसभा की गई थी। पुलिस ने दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, सलमान सईद, तत्कालीन सांसद कादिर राणा, सुल्तान नसीर एडवोकेट, नौशाद कुरैशी, मुर्शरफ, मीरापुर के तत्कालीन विधायक मौलाना जमील, चरथावल के तत्कालीन विधायक नूर सलीम राणा, अहसान कुरैशी, असद जमां एडवोकेट को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन (विशेष एमपी/एमएलए) कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को आरोप तय होने थे। पेशी पर नहीं पहुंचने के कारण मौलाना जमील अहमद और नूर सलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी किए गए है।