मन्सूरपुर। क्षेत्र में सम्पत्ति हड़पने के लालच में महिला व दो बेटों की हत्या करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक लाख 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार मन्सूरपुर निवासी तिलक प्रताप सिंह की मौत हो गयी थी। उसके भाई अभियुक्त दानपाल राठी ने अपने भाई की सम्पत्ति हडपने के लिए वर्ष 2011 में उसकी पत्नी बबीता, दो बेटे विक्रात व विकुल की हत्या कर दी थी। तिहरे हत्याकांड को लेकर हड़कम्प मच गया था। इस मामले में मृतका बबीता के भाई अमित कुमार निवासी मेरठ ने दानपाल सिंह राठी समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त दानपाल राठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश सुमित पंवार की कोर्ट में हुई। कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने अभियुक्त को तिहरे हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक लाख 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्त दुष्यंत कुमार त्यागी ने कोर्ट में पैरवी की।