मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार दस वर्ष पहले पीड़ित ने तहरीर देकर थाना रतनपुरी पुलिस को बताया था कि अभियुक्त असलम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम हुसैनाबाद भनवाडा थाना रतनपुरी द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 236/2014 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सलीम ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। क्षेत्राधिकारी बुढाना गजेन्द्र पाल सिंह व थाना प्रभारी रतनपुरी तेज सिंह के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजक विनय अरोरा एवं पैरोकार हैड कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी असलम को धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 11,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।