मुजफ्फरनगर। 2019 में एक के बाद एक लूट की कई वारदात अंजाम देने वाले दो गैंगस्टर को कोर्ट ने पौने 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि मामला थाना सिविल लाइन थाने का है। उन्होंने बताया कि 1 जून, 2019 को रात 9 बजे मोहल्ला ब्रह्मपुरी निवासी कृष्णा शर्मा अपनी पुत्री के साथ बाजार से घर लौट रही थी।
उसी मोहल्ले की गली में बाइक सवार 2 बदमाश उनका पर्स लूटकर फरार हो गए थे। इन्हीं बदमाशों ने 2 जून, 2019 को ब्रह्मपुरी थाना सिविल लाइन निवासी कमला देवी से शाम 6 बजे बाजार में चेन लूटी थी। इसी क्रम में इन बदमाशों ने 4 जून, 2019 की शाम 6 बजे डॉ. दुष्यन्त सिंह की पत्नी से गंगल वाली गली में गले की चेन लूटी और फरार हो गए।
लूट की वारदात से परेशान पुलिस ने CCTV और सर्विलांस की मदद से बदमाशों की पहचान की। तत्कालीन थाना प्रभारी सिविल लाइन नवरतन गौतम ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों शादाब पुत्र सईद निवासी छपार और अंकित पुत्र नन्द किशोर निवासी नया गांव थाना छपार के खिलाफ लूट के मुकदमों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया।
गैंगस्टर एक्ट की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनिल कुमार कपरवान ने की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज बाबूराम ने अभियुक्तों शादाब और अंकित को 2 साल 9 महीने की सजा और 6-6 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।