मुज़फ्फरनगर । ट्रैक्टर-ट्रॉलों अथवा ट्रक से गन्ने की ढुलाई कराने को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ने जनपद के सभी शुगर मिलों को नोटिस भेजा है। इसे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए चेताया है कि यदि ट्रैक्टर-ट्रॉलों से गन्ने की ढ़लाई करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉलों से दुघटना घटित होने पर शुगर मिलों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

पिनना गांव निवासी किसान एवं आरटीआई कार्यकर्ता सुमित मलिक ने डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी कि जिले की शुगर मिले गन्ना क्रय केंद्रों से गन्ने की ढुलाई ट्रैक्टर-ट्रॉलों से करा रही है। इन ट्रॉलों में चार सौ कुंतल से भी अधिक गन्ना लाया ले जाया जा रहा है। इससे सड़कों की क्षति के साथ ही दुघर्टना घटित होने का अंदेशा बना रहता है।

शुगर मिले किसानों से क्रय केंद्र से शुगर मिल तक किराया वसूल कर रही है। नियमों के विपरीत ट्रैक्टर-ट्रॉलों से गन्ना डलवाते है।

डीएम ने कार्रवाई के लिए एआरटीओ को निर्देश दिए। इस पर एआरटीओ प्रवर्तन ने सभी आठ शुगर मिले खाई खेडी, तितावी, मंसूरपुर, रोहाना कलां, मोरना, टिकौला, भैसाना और खतौली शुगर मिल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलों अथवा ट्रक से गन्ने की ढुलाई नियम विरुद्ध है।

क्रय केंद्रों से शुगर मिल तक गन्ना लाने के लिए वाहन व्यवसायिक श्रेणी का होना चाहिए। एवं वाहन की फिटनेस, आरसी व टैक्स आदि जमा का प्रमाण पत्र प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा एवं परिमट होना चाहिए। इसलिए भविष्य में नियमों का उल्लंघन होते पाया गया तो शुगर मिल प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।