मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक बेटे की हत्या के मामले में दो आरोपियों को कड़ी सजा मिली है। माननीय सेशन न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 23 मई 2020 का है।
कय्यूम पुत्र अब्दुल रहीम ने थाना चरथावल में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मासूम उर्फ सोनू और मुर्तजा ने उनके घर में घुसकर उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मासूम को 24 मई और मुर्तजा को 27 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या, घर में घुसकर हमला करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। मासूम पर आयुध अधिनियम की धारा 25/27 और मुर्तजा पर धारा 30 के तहत भी मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 24 जुलाई 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
3 मार्च 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मासूम को धारा 302, 34, 452 और आयुध अधिनियम के तहत आजीवन कारावास के साथ 2.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मुर्तजा को भी आजीवन कारावास की सजा के साथ 2.27 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी से यह सफलता मिली है।