गांधीनगर. गुजरात सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है. जिसमें विधवा सहाय योजना भी शामिल है. अब सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर गंगा स्वरूपा योजना कर दिया है. जिसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की राशि दी जाएगी. बता दें कि गुजरात सरकार ने अप्रैल 2019 से मासिक पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी है.अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे इससे जुड़ी सारी जानकारी दी गई है.

विधवा सहाय योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र की महिलाओं को मिलेगा.
योजना का लाभ सिर्फ गुजरात की स्थाई निवासी को ही दिया जाएगा.
अगर पति की मृत्यु के बाद आवेदक महिला ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
बता दें कि आवेदक महिला को पहले से वृद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो.

आधार कार्ड आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
बैंक की पासबुक

आपको बता दें कि गुजरात गंगा स्वरूप योजना का आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में जमा किया जाता है.
इस फॉर्म को आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट-आउट ले लें.
फिर इसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भर दें.
इसके बाद इसके साथ सभी दस्तावेजों की अटैच कर दें.
फिर आप फॉर्म को सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करवा दें.
संबंधित अधिकारी आवेदक के दस्तावेजों और आवेदन पत्र का सत्यापन करेगा और फिर उम्मीदवार को सामाजिक सुरक्षा विभाग से अनुमोदन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा.