सहारनपुर। ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजुवाला के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। ग्रामीण लाडीराम ने प्रधान और उनके पति पर विकास कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पूर्व जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर ग्रामीण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने पूर्व जिलाधिकारी को 16 अगस्त अदालत में पेश कराने के आदेश सीजेएम दिए थे। एक सप्ताह पूर्व ही सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र का स्थानांतरण हो चुका है। दरअसल, विकासखंड मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत पांजुवाला निवासी लाडीराम मामले की शिकायत की थी। खंड विकास अधिकारी मुजफ्फराबाद अब्दुल वहाब ने बताया कि उच्चाधिकारियों ने लापरवाही के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज को जांच के बाद निलंबित किया है। इसके तहत इनकी जगह पर दूसरे ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

लाडीराम ने अपने अधिवक्ता श्रीश बहादुर त्रिपाठी के माध्यम से हाईकोर्ट में जून के पहले सप्ताह में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि लाडीराम ने ग्राम प्रधान व उनके पति पर सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र से कार्रवाई की मांग थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व जिलाधिकारी को छह हफ्ते में शिकायती पत्र के निस्तारण का आदेश दिया था, लेकिन निस्तारण नहीं हो सका। इसके पश्चात हाइकोर्ट ने 23 जून को सीजेएम को आदेश दिए कि 16 अगस्त को तत्कालीन जिलाधिकारी को अदालत में पेश किया जाए।