मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 18 वर्ष पूर्व मां को गाली देने का विरोध करने पर किए गए हमले के तहत युवक को पेट में गोली मार दी गई थी। जबकि उसके पिता को पीट कर घायल कर दिया गया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह पुंडीर ने बताया कि थाना खतौली क्षेत्र के गांव जसोला में पिता-पुत्र पर 2006 में जानलेवा हमला किया गया था। जसोला के रहने वाले पिंटू पुत्र कैलाश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 4 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपनी छत पर लकड़ी रखी थी। बताया कि आधी लकड़ी पड़ोसी की छत पर चली गई थी। जिससे नाराज होते हुए उन्होंने उनकी मां के साथ गाली गलौज की थी। मां के साथ गाली गलौज का उसके भाई राकेश ने विरोध किया था। आरोपी रतन उर्फ पप्पू और विनोद पुत्र विशन सिंह ने उसके पेट में गोली मार दी थी। जबकि उसके पिता कैलाश के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया था।

उन्होंने बताया कि थाना खतौली पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह पुंडीर ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 रितेश सचदेवा की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद रतन उर्फ पप्पू एवं उसके भाई विनोद को दोषी ठहराते हुए दोनों को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।