मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाने के गांव खुब्बापुर थप्पड़ कांड में पिटाई की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 295ए के साथ ही तीन अन्य धाराओं को भी मुकदमा में बढ़ाया है। पुलिस ने चार धाराओं में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में आरोप पत्र को दाखिल किया है।

खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी पर आरोप है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को 5 का पहाड़ा न सुनाने पर सहपाठियों से पिटाई करा दी थी। इसके साथ ही छात्र पर जातीय टिप्पणी करने का भी आरोप लगा था। इस पूरे मामले में छात्र के चाचा ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीओ खतौली यतेंद्र नागर ने बताया कि आरोपी शिक्षिका के खिलाफ धारा 323, जेजे एक्ट के सेक्शन 75 के प्रावधान 2, 295 ए व धारा 504 के तहत आरोप पत्र लगाया गया है। आरोप पत्र को कोर्ट में दाखिल करा दिया है। धारा 504 को मुकदमे में बढ़ाया गया है।

– 25 अगस्त को पिटाई की धारा 323 में शिक्षिका के खिलाफ हुई एनसीआर दर्ज।

– 20 सितंबर को जेजे एक्ट के सेक्शन 75 के प्रावधान 2 के तहत एक्ट का इजाफा।

– 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ आईपीएस मेरठ के आईजी नचिकेता झा को जांच अधिकारी बनाया गया। उनकी रिपोर्ट पर धारा 295ए बढ़ाई गई है।