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शामली। गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल के उपनिरीक्षक अमित चौधरी अपनी टीम के साथ कांधला थाने पहुंचे। आमद दर्ज कराने के बाद वे निवर्तमान पालिकाध्यक्ष वाजिद हसन के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने धारा 82 कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने बताया कि गोरखपुर के थाना खारोबार में वाजिद हसन पुत्र मंजूर हसन निवासी मोहल्ला शेखजादगान गो हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में वांछित है। इसके चलते फरवरी में पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डाॅ. गौरव ने 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद भी वाजिद हसन इस मामले में अब तक फरार चल रहे हैं।
इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद उनके मकान पर 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। उप निरीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि नोटिस चस्पा के बाद भी अगर वाजिद हसन पेश ना हुए तो उनके मकान की कुर्की की जाएगी। उधर, इस मामले में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हाजी वाजिद हसन का कहना है रंजिशन मुकदमा दर्ज होने के कई साल बाद उनका नाम मुकदमे में लिया गया है। कोर्ट में उनकी तरफ से पूरे प्रकरण को मजबूती से रखा गया है। जल्द पूरा मामला सबके सामने साफ हो जाएगा।
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