मुजफ्फरनगर-कवाल कांड मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को दोषी करार दिया है. विधायक सहित 12 आरोपियों को इस मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सजा सुनाई. हालांकि, उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई. बता दें कि तीन साल से कम की सजा होने पर कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान है. इसके तहत बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को राहत मिली है.