
मुजफ्फरनगर। जनपद में गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने 3 साल के कारावास तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा राजेश पुत्र कालूराम निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगरको 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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