मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश ( विशेष जज गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर-पांच, अशोक कुमार ने देवरानी पर हमला करने की दोषी महिला (जेठानी) को पांच साल का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित त्यागी ने बताया घटना जनवरी 2014 में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कसरेवा की घटना है। बागपत के पलड़ा निवासी वादी मीर हसन ने बताया था कि बहन रूखसाना का निकाह कसेरवा गांव के शमशाद के साथ हुआ था। घटना वाले दिन उसकी जेठानी मुलकिसा द्वारा उसकी बहन को लात घूसों से मारा पीटा और मिट्टी का तेल डाल आग लगा दी। इसमें वह काफी जल गई थी। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के बाद अदालत ने दोषी महिला मुलकिसा को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।