
मुजफ्फरनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 30 हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में चल रही थी।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा व दिनेश शर्मा ने बताया कि थाना फुगाना क्षेत्र के गांव करौंदा महाजन निवासी एक व्यक्ति ने 8 अगस्त 2021 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि करौदा महाजन निवासी जोनी व उसके साथी उसकी नाबालिग बेटी का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त जोनी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और तीस हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य आरोपी नौबहार और सोनू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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