सहारनपुर में आठ साल की सगी भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 शबीह जेहरा ने खाताखेड़ी थाना मंडी निवासी फैजान को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया की 16 अक्तूबर 2015 को फैज़ान थाना जनकपुरी अंतर्गत एक मौहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। घर पर आठ वर्षीय सगी भांजी अकेली थी। जिसके साथ फैज़ान ने दुष्कर्म किया। बालिका काशोर सुनकर आस पास के लोग आ गए और फैज़ान को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना जनकपुरी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत फैज़ान के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के उपरान्त अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैज़ान को दोषी पाते हुए धारा 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में है।